पीएम मोदी के उद्घाटन से पूर्व एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटना के बाद जागा प्रशासन : परिवहन विभाग ने जारी की सुरक्षा नियमावली

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नवीन समाचार, देहरादून, 13 अप्रैल 2026 (Safety-Speed Guidelines For Expressway)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) और देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) के बीच की दूरी को सुगम बनाने वाले बहुप्रतीक्षित दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे (Delhi-Dehradun Elevated Expressway) का शुभारंभ कल 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) करेंगे।

जहाँ एक ओर इस कॉरिडोर के खुलने से यात्रा का समय घटकर मात्र 2.5 से 3 घंटे रह जाएगा, वहीं दूसरी ओर उद्घाटन से पूर्व हुए एक बड़े हादसे ने सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसे देखते हुए परिवहन विभाग (Transport Department) ने एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित ड्राइविंग (Safe Driving) हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका (Guidelines) जारी की है। आप यह संबंधित वीडिओ भी जरूर देखना चाहेंगे : प्रधानमंत्री जहां आने वाले हैं, वहीं हुई बड़ी दुर्घटना, कई वाहन टकराये… 

परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह एक्सप्रेसवे ‘एक्सेस कंट्रोल्ड’ (Access Controlled) है, जिसका अर्थ है कि इसमें प्रवेश और निकास केवल निर्धारित बिंदुओं (Interchanges) से ही संभव होगा। उप-परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी (Shailesh Tiwari) ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति अधिक होने के कारण चालक के धैर्य और अनुशासन की महत्ता बढ़ जाती है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध एएनपीआर (ANPR) कैमरों के माध्यम से स्वचालित चालान की कार्यवाही की जाएगी। आप यह पूर्व संबंधित समाचार भी जरूर पढ़ना चाहेंगे :14 अप्रैल को देहरादून में पीएम मोदी का भव्य रोड शो: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात और जनसभा, कार्यक्रम जारी…

सुरक्षित सफर हेतु अनिवार्य सावधानियां और नियम

(Safety-Speed Guidelines For Expressway) News Article Hero Imageपरिवहन विभाग ने वाहन चालकों हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों और सुझावों का पालन अनिवार्य बताया है:

  • प्रवेश और निकास: यात्रा प्रारंभ करने से पहले अपना प्रवेश और निकास बिंदु (Entry/Exit Point) तय कर लें। यदि कोई निकास छूट जाता है, तो अगले इंटरचेंज तक जाना होगा। बीच रास्ते में गाड़ी मोड़ना, यू-टर्न (U-Turn) लेना या विपरीत दिशा (Reverse) में वाहन चलाना पूर्णतः वर्जित है।

  • गति सीमा का निर्धारण: कारों हेतु अधिकतम गति सीमा 100 किमी/घंटा और भारी वाहनों (Heavy Vehicles) हेतु 80 किमी/घंटा निर्धारित की गई है। साइन बोर्ड पर दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

  • लेन अनुशासन (Lane Discipline): बायीं लेन भारी वाहनों के लिए, मध्य लेन सामान्य ड्राइविंग के लिए और दाईं लेन केवल ओवरटेकिंग (Overtaking) के लिए आरक्षित है। बाईं ओर से ओवरटेक करने और बार-बार लेन बदलने से बचें। मोड़ पर ओवरटेक करना अत्यंत जोखिम भरा हो सकता है।

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मार्ग की भौगोलिक चुनौतियां और वन्यजीव सुरक्षा

एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरता है, जिसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं:

  1. आशारोड़ी और डाटकाली टनल: देहरादून में प्रवेश करते समय आशारोड़ी (Asharodi) के पास तीव्र ढाल (Steep Gradient) है। यहाँ वाहनों की गति पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। डाटकाली (Datkali) सुरंग में प्रवेश के समय हेडलाइट्स (Headlights) ऑन रखें और सुरंग के मुहाने पर विशेष सतर्कता बरतें। डाटकाली मंदिर जाने के लिए केवल उपरिगामी सेतु का ही प्रयोग करें।

  2. राजाजी नेशनल पार्क: यह मार्ग राजाजी नेशनल पार्क (Rajaji National Park) के निकट से गुजरता है, अतः ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु अनावश्यक हॉर्न (Horn) न बजाएं और रात में वन्यजीवों की सक्रियता के प्रति सतर्क रहें। एक्सप्रेसवे पर कचरा फेंकना दंडनीय अपराध है।

आकस्मिक स्थिति और तकनीकी तैयारी

परिवहन विभाग ने सुझाव दिया है कि एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पूर्व वाहन की सर्विस, टायर प्रेशर (Tyre Pressure) और ईंधन (Fuel) की जांच अवश्य कर लें। टायरों में निर्धारित मानकों के अनुसार ही हवा रखें, क्योंकि तेज गति और घर्षण (Friction) से टायर फटने का भय रहता है।

  • आपातकालीन स्थिति (Emergency): यदि वाहन खराब हो जाए, तो उसे साइड शोल्डर (Side Shoulder) में लगाकर ‘हजार्ड लाइट्स’ (Hazard Lights) ऑन करें और हेल्पलाइन नंबर या पेट्रोलिंग दल से सहायता लें।

  • फास्टैग (FASTag): एक्सप्रेसवे पर टोल स्वतः ही कटेगा, अतः यात्रा से पूर्व अपने फास्टैग अकाउंट को सक्रिय रखें।

  • सामाजिक उत्तरदायित्व: दुर्घटना की स्थिति में ‘नेक राहगीर’ (Good Samaritan) बनकर घायलों की सहायता करें।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने, मोबाइल का उपयोग करने और बिना सीट बेल्ट (Seat Belt) ड्राइविंग करने पर शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जाएगी। सुरक्षा नियमों का पालन न केवल चालान से बचाएगा, बल्कि आपकी और आपके परिवार की यात्रा को भी सुखद व सुरक्षित बनाएगा।

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