नैनीताल जनपद के 49 और निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस, अब तक 99 विद्यालय प्रशासन के रडार पर

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नवीन समाचार, नैनीताल, 7 मई 2026 (Nainital-Notice to 49 Private Schools)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद में निजी विद्यालयों (Private Schools) द्वारा अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने और नियमों के उल्लंघन के मामलों पर जिला प्रशासन (District Administration) ने अपना शिकंजा और कस दिया है। जिलाधिकारी (District Magistrate) ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal) के कड़े निर्देशों के अनुपालन में मुख्य शिक्षा अधिकारी (Chief Education Officer) गोविंद राम जायसवाल (Govind Ram Jaiswal) ने 49 और निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी कर 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

(Nainital-Notice to 49 Private Schools)
मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल

इससे पूर्व भी 50 विद्यालयों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिसके साथ ही अब प्रशासनिक कार्यवाही के दायरे में आने वाले कुल स्कूलों की संख्या 99 हो गई है। शिक्षा विभाग द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई विद्यालय एनसीईआरटी (NCERT) पाठ्यक्रम के स्थान पर निजी प्रकाशकों (Private Publishers) की महंगी पुस्तकें अनिवार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अभिभावकों को विशेष दुकानों से ही शिक्षण सामग्री और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए विवश किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है।

नोटिस प्राप्त करने वाले प्रमुख विद्यालयों की सूची

हाल ही में नोटिस प्राप्त करने वाले 49 विद्यालय (नवीनतम सूची):

क्षेत्रप्रमुख विद्यालयों के नाम
हल्द्वानीहोली ऐंजल पब्लिक स्कूल, वीवीएम पब्लिक स्कूल, फन विथ ड्राइंग पब्लिक स्कूल, विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, सनराइज पब्लिक स्कूल, न्यू रेनबो पब्लिक स्कूल, न्यू सनसाइन पब्लिक स्कूल, लिटिल जीनियस पब्लिक स्कूल, किड्स केयर पब्लिक स्कूल, आदर्श पब्लिक स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, विद्या पुष्प एकेडमी, जेम्स पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी शिशु मंदिर।
रामनगरसनराइज पब्लिक स्कूल, लिटिल स्कॉलर एकेडमी, सेंट रूमी पब्लिक स्कूल, यूएसआर इंदु इंटर कॉलेज (बसई), दीपक डिवाइन पब्लिक स्कूल, मेहरा पब्लिक स्कूल, अल्फा मिशन पब्लिक स्कूल, शेमरॉक प्री स्कूल, डीडीसीएम पब्लिक स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, डीएसबी पब्लिक स्कूल, गुडलक पब्लिक स्कूल, जय मोहन पब्लिक स्कूल।
लालकुआं / बिंदुखत्तामीना एकेडमी, होली ट्रिनिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एचसीएम जूनियर हाईस्कूल, स्कॉलर हेवन स्कूल, एफएस बिष्ट मेमोरियल स्कूल, बीडी जोशी मेमोरियल स्कूल, ग्रीनवुड सीनियर सेकेंडरी स्कूल।
नैनीताल व अन्यसनवाल पब्लिक स्कूल (नैनीताल), एलएन साह प्रिपरेटरी लर्निंग स्कूल (भीमताल), डीएसएस पाल पब्लिक स्कूल (भीमताल), आयुष्मान कॉन्वेंट स्कूल (गरमपानी-बेतालघाट), सृजन स्कूल (गौलापार)।
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इससे पूर्व नोटिस प्राप्त करने वाले 50 विद्यालय:

क्षेत्रविद्यालयों के नाम
हल्द्वानीवेदान्तंम इंटरनेशनल स्कूल (दमुवाढूंगा), चिल्ड्रन वैली पब्लिक स्कूल (बरेली रोड), न्यू बाल संसार स्कूल (तीनपानी), आरुष पब्लिक स्कूल (हाथीखाल), जी किड्स पब्लिक स्कूल (मल्ली बमौरी), काठगोदाम पब्लिक जूनियर हाईस्कूल, मानस पब्लिक स्कूल (मानपुर वेस्ट), नेशनल पब्लिक स्कूल (कुसुमखेड़ा), श्री कृपा पब्लिक स्कूल, सेंट जॉर्ज स्कूल (आरटीओ रोड), समिट पब्लिक स्कूल (डहरिया)।
अन्य क्षेत्रपूर्व में हल्द्वानी, लालकुआं, रामनगर, भवाली एवं भीमताल क्षेत्र के कुल 38 अन्य विद्यालयों को भी नोटिस जारी किए गए थे (कुल संख्या 50)।

प्रशासन के मुख्य निर्देश:

इन विद्यालयों पर आरोप है कि इन्होंने अपनी आधिकारिक वेबसाइट (Website) पर शुल्क संरचना (Fee Structure) और पुस्तक सूची जैसी अनिवार्य सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की हैं, जिससे पारदर्शिता का अभाव बना हुआ है।

  1. 15 दिन की समय सीमा: सभी विद्यालयों को 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना है।

  2. NCERT प्राथमिकता: अनिवार्य रूप से एनसीईआरटी पुस्तकों को लागू करना और निजी प्रकाशकों की महंगी किताबों को हटाना।

  3. पारदर्शिता: अपनी वेबसाइट पर शुल्क संरचना (Fee Structure) और पुस्तक सूची सार्वजनिक करना।

  4. धनवापसी: अभिभावकों से लिए गए अतिरिक्त शुल्क का समायोजन (Adjustment) या वापसी सुनिश्चित करना।

प्रशासन की सख्त हिदायत: सुधार करें अन्यथा होगी तालाबंदी

मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी चिन्हित विद्यालयों को 15 दिवस की समयावधि प्रदान करते हुए कड़े निर्देश दिए हैं। विद्यालयों को अपनी पुस्तक सूची संशोधित कर एनसीईआरटी (NCERT) पुस्तकों को प्राथमिकता देनी होगी और अनावश्यक अतिरिक्त पुस्तकों को हटाना होगा। इसके साथ ही, जिन अभिभावकों से अतिरिक्त शुल्क अथवा पुस्तकों के नाम पर धन लिया गया है, उसे वापस करने अथवा समायोजित (Adjustment) करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध मान्यता निलंबन (Suspension of Recognition) अथवा निरस्तीकरण (Cancellation) जैसी कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन के इस रुख से निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि अभिभावकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है।

क्या निजी विद्यालयों पर प्रशासन की इस सख्ती से शिक्षा के व्यवसायीकरण पर प्रभावी अंकुश लग पाएगा?

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