नैनीताल : महिला प्राध्यापक की कथित आपत्तिजनक वीडियो की वायरल, साइबर पुलिस हुई सक्रिय, व्यवसायी को फँसाने की थी कोशिश !

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नवीन समाचार, नैनीताल, 16 मई 2026 (Objectionable Video-Female Professor)। उत्तराखंड (Uttarakhand) पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने एक महिला प्राध्यापक की कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किये जाने की घटना सामने आई है। इस प्रकरण में कार्रवाई करते हुए संबंधित वीडियो को विभिन्न मंचों से हटवा दिया गया है। पुलिस ने मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर जांच प्रारंभ कर दी है। मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ के पर्यवेक्षण में की जा रही है।

महिला प्राध्यापक ने दर्ज करायी थी शिकायत

(Objectionable Video-Female Professor)प्राप्त जानकारी के अनुसार कुमाऊं विश्वविद्यालय (Kumaun University) के भीमताल परिसर में कार्यरत एक सहायक प्राध्यापक ने तल्लीताल थाना में शिकायत दर्ज करायी थी। शिकायत में आयुष नेगी, प्रशांत जोशी और भावेश पांडे पर आरोप लगाया गया कि भवाली (Bhowali) के एक व्यापारी नेता के साथ उनकी कथित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित की गयी।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि महिला प्राध्यापक पर व्यापारी नेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का दबाव बनाया गया तथा मना करने पर मानसिक प्रताड़ना दी गयी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर मामला साइबर प्रकोष्ठ को स्थानांतरित किया था।

आईटी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में प्रकरण दर्ज

साइबर पुलिस ने मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66ई, 67 और 67ए तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 354सी के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस के अनुसार संबंधित वीडियो को विभिन्न सोशल मीडिया मंचों से हटाने की कार्रवाई भी की गयी है।

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एआई तकनीक से वीडियो निर्माण की भी जांच

सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां इस पहलू की भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं संबंधित वीडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) तकनीक की सहायता से तैयार तो नहीं की गयी। इसके लिए वीडियो का फॉरेंसिक परीक्षण कराया जा रहा है।

जांच में यह भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पीड़िता का उपयोग तो नहीं किया गया। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, सोशल मीडिया गतिविधियों और वीडियो की मूल उत्पत्ति की जांच कर रही है।

वीडियो साझा करने वालों को पुलिस की चेतावनी

साइबर पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति अब इस वीडियो को साझा अथवा अग्रेषित करता पाया गया तो उसके विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए, 66ई और 66डी के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आपत्तिजनक अथवा अप्रमाणित सामग्री को सोशल मीडिया पर साझा न करें, क्योंकि इससे न केवल किसी व्यक्ति की निजता प्रभावित होती है बल्कि यह गंभीर दंडनीय अपराध की श्रेणी में भी आता है।

डिजिटल माध्यमों में निजता और साइबर सुरक्षा फिर चर्चा में

विशेषज्ञों का मानना है कि एआई आधारित वीडियो संपादन और डीपफेक तकनीकों के बढ़ते उपयोग के बीच ऐसे प्रकरण साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत निजता के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। विशेषकर महिलाओं से संबंधित डिजिटल सामग्री के दुरुपयोग को लेकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जिम्मेदारी और बढ़ गयी है।

साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले उसकी सत्यता और वैधानिक पक्ष का ध्यान रखना आवश्यक है। अन्यथा अनजाने में भी व्यक्ति कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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