नवीन समाचार, नैनीताल, 14 जुलाई 2026 (Engineer-Contractor Denied Bail)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद के रामनगर (Ramnagar) के बहुचर्चित देवेंद्र कुमार (Devendra Kumar) हत्याकांड में न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। जिला एवं सत्र न्यायालय (District and Sessions Court) ने इस मामले में आरोपित उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन (Uttarakhand Power Corporation Limited-UPCL) के अवर अभियंता (Junior Engineer) होशियार सिंह भंडारी (Hoshiyar Singh Bhandari) तथा ठेकेदार विशाल सैनी (Vishal Saini) की जमानत याचिकाएं निरस्त कर दी हैं।
न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामले की गंभीरता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्यों को देखते हुए दोनों आरोपितों को राहत देने से इन्कार कर दिया। यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मामला अनुसूचित जाति के संविदा कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु तथा कथित उत्पीड़न से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष एवं न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार दोनों आरोपितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS) की धारा 103(1), 115(2), 140(3), 352 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act) के तहत अभियोग पंजीकृत है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) (District Government Counsel-Criminal) सुशील कुमार शर्मा (Sushil Kumar Sharma) ने जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय के समक्ष विस्तृत पक्ष रखा।
शिकायत में मानसिक उत्पीड़न, धमकी और मारपीट के आरोप
अभियोजन के अनुसार बैलपड़ाव (Bailpadav) निवासी सुमन देवी (Suman Devi) ने 22 मई 2026 को रामनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके पति देवेंद्र कुमार उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के बैलपड़ाव विद्युत उपकेंद्र (Power Sub Station) में संविदा लाइनमैन (Contract Lineman) के रूप में कार्यरत थे। शिकायत के अनुसार घटना से तीन-चार दिन पहले से वह मानसिक रूप से परेशान थे और उन्होंने परिवार को बताया था कि अवर अभियंता होशियार सिंह भंडारी, दर्शन जोशी (Darshan Joshi), कमल भट्ट (Kamal Bhatt) तथा ठेकेदार विशाल सैनी उन पर कथित रूप से अनुचित कार्य करने का दबाव बना रहे थे।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि 21 मई को होशियार सिंह भंडारी और विशाल सैनी उनके घर पहुंचे तथा उनकी मां के मोबाइल से देवेंद्र कुमार से बातचीत की। आरोप है कि इस दौरान जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें धमकाया गया। बाद में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भवानीगंज चौराहे (Bhawaniganj Chowk) के निकट देवेंद्र कुमार के साथ मारपीट की गई और उन्हें जबरन एक वाहन में बैठाकर ले जाया गया। घटना की सूचना डायल-112 पर भी दी गई थी। उसी दिन बाद में परिजनों को सूचना मिली कि देवेंद्र कुमार रामनगर राजकीय चिकित्सालय (Ramnagar Government Hospital) में भर्ती हैं, जहां पहुंचने पर उनकी मृत्यु की जानकारी मिली।
अभियोजन ने न्यायालय में रखे गंभीर तर्क
जमानत का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय को बताया कि आरोपितों ने कथित रूप से देवेंद्र कुमार के साथ मारपीट करने के बाद उन्हें बैलपड़ाव बिजलीघर ले जाकर गंभीर रूप से घायल किया। उन्होंने यह भी तर्क रखा कि घटना के बाद आरोपितों ने न तो पुलिस को सूचना दी और न ही विभागीय अधिकारियों को घटना से अवगत कराया। अभियोजन के अनुसार यह परिस्थितियां आरोपितों के आचरण पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं तथा मामले की निष्पक्ष विवेचना के दृष्टिगत जमानत देना उचित नहीं होगा।
न्यायालय ने गंभीरता को देखते हुए जमानत से किया इन्कार
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी (Prashant Joshi) ने माना कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रकृति का है। न्यायालय ने यह भी माना कि इस स्तर पर आरोपितों को जमानत प्रदान करना उचित नहीं होगा। इसके बाद अवर अभियंता होशियार सिंह भंडारी तथा ठेकेदार विशाल सैनी की जमानत याचिकाएं निरस्त कर दी गईं।
यह प्रकरण उत्तराखंड में संविदा कर्मियों की कार्य परिस्थितियों, अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकारों तथा कार्यस्थल पर कथित उत्पीड़न जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से भी जुड़ा हुआ है। मामले की विवेचना जारी है और आगामी न्यायिक कार्यवाही में उपलब्ध साक्ष्यों तथा पुलिस विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
















