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हल्द्वानी के हत्याकांड के आरोपित पार्षद की जमानत याचिका खारिज, साथ ही उपनल कर्मियों, आदि गुरु शंकराचार्य निर्मित प्राचीन मंदिर की सुरक्षा, दुष्कर्म के आरोपितों की सार्वजनिक परेड व सरकारी विद्यालयों की स्थिति संबंधी मामलों पर हाई कोर्ट

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हल्द्वानी हत्याकांड में आरोपित पार्षद अमित बिष्ट की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज

नवीन समाचार, नैनीताल, 6 अगस्त 2026 (Nainital High Court News 6 Aug 2026)। नैनीताल। हाईकोर्ट (High Court) ने हल्द्वानी (Haldwani) के पार्षद (Councillor) एवं होटल व्यवसायी (Hotelier) अमित बिष्ट (Amit Bisht) की हत्या (Murder) के मामले में दायर जमानत याचिका (Bail Application) खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति (Justice) राकेश थपलियाल (Rakesh Thapliyal) की एकलपीठ (Single Bench) ने यह आदेश पारित किया।

Nainital High Court News 6 Aug 2026 BJP Councillor Shoots Youth Dead Outside His House in Haldwani, Arrestedमामला 5 जनवरी 2026 का है, जब हल्द्वानी पुलिस स्टेशन (Haldwani Police Station) में अमित बिष्ट के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS) की धारा 103(1), 352 तथा आयुध अधिनियम (Arms Act) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि कैनाल रोड (Canal Road) स्थित आरोपी के घर के बाहर पहुंचे नितिन लोहानी (Nitin Lohani) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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आरोपी पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि पूर्व में उनके होटल में हुई हिंसा और धमकियों के कारण उन्होंने आत्मरक्षा (Self Defence) में गोली चलाई थी। हालांकि अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि मृतक और उसका साथी पूरी तरह निहत्थे थे तथा उन्होंने घर में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया था। अदालत ने टिप्पणी की कि आत्मरक्षा का अधिकार निहत्थे व्यक्तियों पर सीधे गोली चलाने का लाइसेंस नहीं है और इसका प्रयोग केवल कानून की सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है।

राज्य सरकार (State Government) की ओर से कहा गया कि यह अत्यंत गंभीर अपराध है, जिसमें आजीवन कारावास (Life Imprisonment) अथवा मृत्युदंड (Death Penalty) तक का प्रावधान है। अदालत ने मामले को जघन्य मानते हुए जमानत याचिका में कोई आधार (Merit) न पाते हुए उसे खारिज कर दिया।

उपनल कर्मियों के मामले में हाईकोर्ट सख्त, सरकार को नया शपथपत्र दाखिल करने की मोहलत

नैनीताल। उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ (Uttarakhand Upnal Employees Association) की अवमानना याचिका (Contempt Petition) पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पूर्व में रजिस्ट्री (Registry) में दाखिल अपना शपथपत्र (Affidavit) वापस ले लिया। सरकार ने नया शपथपत्र दाखिल करने के लिए 27 अगस्त तक का समय मांगा, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 10 सितंबर निर्धारित की है। इस दिन सचिव कार्मिक एवं सतर्कता (Secretary Personnel and Vigilance) शैलेश बगौली (Shailesh Bagauli), सचिव वित्त (Secretary Finance) दिलीप जावलकर (Dilip Jawalkar) तथा सचिव सैनिक कल्याण बोर्ड (Secretary Sainik Welfare Board) युगल पंत (Yugal Pant) को न्यायालय में उपस्थित होना होगा।

सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General of India) तुषार मेहता (Tushar Mehta) राज्य सरकार की ओर से पेश हुए। उन्होंने नया शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा।

संघ ने आरोप लगाया कि न्यायालय के निर्देशों के विपरीत उपनल (UPNL) कर्मियों से नए अनुबंध (Agreement) भरवाए जा रहे हैं। संघ का कहना है कि वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने उपनल संविदा (Contractual) कर्मचारियों के नियमितीकरण (Regularisation) के आदेश दिए थे। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) गई, जहां वर्ष 2024 में भी कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय आया। इसके बावजूद सरकार पिछले एक वर्ष से आदेशों के अनुपालन में देरी कर रही है।

आदि गुरु शंकराचार्य निर्मित प्राचीन मंदिर की सुरक्षा मामले में चार सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

नैनीताल। हाईकोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल (Pauri Garhwal) के हाट गांव (Hat Village) में आदि गुरु शंकराचार्य (Adi Guru Shankaracharya) द्वारा निर्मित प्राचीन मंदिर (Ancient Temple) की सुरक्षा से संबंधित जनहित याचिका (Public Interest Litigation-PIL) पर सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) मनोज कुमार गुप्ता (Manoj Kumar Gupta) एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Subhash Upadhyay) की खंडपीठ (Division Bench) ने संस्कृति विभाग (Culture Department) की निरीक्षण रिपोर्ट (Inspection Report) का संज्ञान लिया।

सुनवाई के दौरान टीएचडीसी (THDC) की ओर से अदालत को बताया गया कि निरीक्षण दल द्वारा सुझाई गई आरसीसी (Reinforced Cement Concrete-RCC) सुरक्षा दीवार का निर्माण शीघ्र कराया जाएगा। मंदिर परिसर के 100 मीटर क्षेत्र को खाली कराने तथा क्रशर (Crusher) हटाने के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा गया। अदालत ने चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई तय करते हुए अब तक की कार्रवाई का शपथपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

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पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपितों की सार्वजनिक परेड के मामले में हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों से मांगा जवाब

नैनीताल। हाईकोर्ट में रुद्रपुर (Rudrapur) में दुष्कर्म (Rape) के आरोपितों को पुलिस निगरानी में सार्वजनिक रूप से घुमाने, उनकी पिटाई कराने तथा बिना चेहरा ढके उनके फोटो और वीडियो आधिकारिक सोशल मीडिया (Social Media) मंचों पर जारी किए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट (National Public Service Trust) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार, प्रमुख सचिव गृह (Principal Secretary Home), पुलिस महानिदेशक (Director General of Police-DGP) तथा पुलिस महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था (Inspector General Law and Order) को पक्षकार बनाते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई भी चार सप्ताह बाद होगी।

सरकारी विद्यालयों की स्थिति पर पुराने आंकड़े पेश करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों (Government Schools) की बदहाल स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2024 के पुराने आंकड़ों पर नाराजगी व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए कि वह शीघ्र वर्तमान स्थिति से संबंधित अद्यतन (Updated) आंकड़े न्यायालय में प्रस्तुत करे।

सुनवाई के दौरान बताया गया कि राज्य में लगभग 2,500 प्राथमिक विद्यालय (Primary Schools) केवल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं, जबकि 270 विद्यालयों में पेयजल (Drinking Water) की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। साथ ही लगभग 250 विद्यालय भवन जर्जर (Dilapidated) अवस्था में हैं और बजट के अभाव में उनका जीर्णोद्धार (Renovation) नहीं हो पा रहा है।

यह मामला वर्ष 2024 में पिथौरागढ़ (Pithoragarh) निवासी डॉ. राजेश पांडे (Dr. Rajesh Pandey) द्वारा दायर जनहित याचिका से शुरू हुआ था। बाद में देहरादून (Dehradun) निवासी रवींद्र सिंह मेहरा (Ravindra Singh Mehra) ने भी नई याचिका दाखिल कर विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति तथा जर्जर भवनों के शीघ्र मरम्मत की मांग उठाई।

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