उत्तराखंड एसआईआर में आपके वोट पर हुई फर्जी आपत्ति तो करा सकते हैं प्राथमिकी, आयोग ने खोला विकल्प

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नवीन समाचार, देहरादून, 13 सितंबर 2026 (FIR if Fraudulent Objection on Vote)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) की राजधानी देहरादून (DEHRADUN) में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के दौरान यदि किसी मतदाता के नाम पर फर्जी आपत्ति दर्ज कराई गई है तो संबंधित मतदाता आपत्तिकर्ता के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। प्रदेश में 14 जुलाई से 13 अगस्त तक चले आपत्ति दर्ज कराने के चरण में 1,30,382 मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां आई थीं, जिनमें जांच के दौरान नियमानुसार गलत पाई गई कई आपत्तियां खारिज की गई हैं। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रमाणों के आधार पर फर्जी आपत्ति सामने आने पर प्रभावित मतदाता को कानूनी कार्रवाई का विकल्प उपलब्ध है।

(FIR if Fraudulent Objection on Vote) Andhra Pradesh SIR Faces Major Challenges: Political Parties Demand  Deadline Extension - The Left Viewsप्राप्त जानकारी के अनुसार ईआरओ (Electoral Registration Officer-ERO) और एईआरओ (Assistant Electoral Registration Officer-AERO) की ओर से अधिकांश आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है। इनमें बड़ी संख्या में ऐसी आपत्तियां भी शामिल हैं, जिन्हें नियमों के अनुरूप न होने के कारण खारिज किया गया। प्रभावित मतदाताओं की ओर से प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर कुछ मामलों में आपत्ति फर्जी पाए जाने की बात सामने आई है।

ऊधमसिंह नगर में सबसे अधिक आपत्तियां

एसआईआर के तहत प्रदेशभर में दर्ज 1,30,382 आपत्तियों में सबसे अधिक 43,878 आपत्तियां ऊधमसिंह नगर में आईं। इसके बाद हरिद्वार में 29,369, देहरादून में 19,402 और नैनीताल में 18,301 मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज की गईं।

फर्जी आपत्ति से प्रभावित मतदाता अब संबंधित आपत्तिकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पहले संबंधित ईआरओ या एईआरओ कार्यालय से दाखिल आपत्ति के फॉर्म-7 की प्रति और आपत्तिकर्ता का विवरण सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्राप्त करना होगा। इसके साथ बीएलओ की रिपोर्ट और मतदाता को प्राप्त नोटिस की प्रति भी ली जा सकती है।

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जिला निर्वाचन अधिकारी को देना होगा लिखित आवेदन

मतदाता को जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित आवेदन देकर यह बताना होगा कि उसके नाम पर दर्ज आपत्ति पूरी तरह झूठी है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत कार्रवाई की जाए। फर्जी आपत्ति वाले प्रपत्र की प्रति तथा अपने वैध निवास प्रमाण-पत्रों को संलग्न कर स्थानीय थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की धारा 31 के तहत लिखित प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है।

इन धाराओं में दर्ज हो सकती है प्राथमिकी

  • धारा 236—कानूनी घोषणा में मिथ्या कथन: आपत्ति दर्ज करते समय आवेदक की ओर से दी गई घोषणा जानबूझकर झूठी पाए जाने पर यह धारा लागू हो सकती है। यह पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 199 के समकक्ष बताई गई है।

  • धारा 228 एवं 229—झूठे साक्ष्य गढ़ना और प्रस्तुत करना: किसी वैध मतदाता का नाम कटवाने के उद्देश्य से झूठे तथ्य, फर्जी पंचनामा या गलत साक्ष्य तैयार करने अथवा प्रस्तुत करने पर ये धाराएं लग सकती हैं। ये पूर्ववर्ती IPC की धाराओं 192 और 193 से संबंधित हैं।
  • धारा 336—जालसाजी: फर्जी प्रपत्र तैयार करने अथवा धोखे से किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का दुरुपयोग करने के मामले में यह धारा लागू हो सकती है।
  • धारा 340(2)—फर्जी दस्तावेज को असली के रूप में प्रयोग करना: झूठे या मनगढ़ंत दस्तावेज को आधिकारिक रूप से आपत्ति के साथ प्रस्तुत करने पर यह धारा लग सकती है।
  • धारा 61(2)—आपराधिक षड्यंत्र: यदि एक से अधिक व्यक्तियों या किसी समूह ने मिलकर मतदाता का नाम हटाने की साजिश की हो तो यह धारा लागू हो सकती है।
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अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि यदि किसी मतदाता के वोट पर फर्जी आपत्ति दर्ज हुई है तो वह व्यक्तिगत तौर पर ऐसे आपत्तिकर्ता के खिलाफ प्रमाण के साथ पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। उन्होंने इसे मतदाता का व्यक्तिगत अधिकार बताया और कहा कि मामले के तथ्यों के आधार पर विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी हो सकती है।

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