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19 अप्रैल को फैक्टरियों-संस्थानों के कर्मचारी, दूसरे शहरों में पढ़ने वाले कर्मचारी वोट दे पाएं, इसके लिये हो रहे हैं प्रबंध

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नवीन समाचार, देहरादून, 28 मार्च 2024 (Holiday on 19th April for Voting in LS Election, Holiday)। उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल को लोक सभा चुनाव के मतदान के दिन प्रदेश में पूर्ण रूप से बंदी दिवस के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यानी इस दौरान सभी फैक्ट्रियां, दुकान व प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।

Holiday on 19th April for Voting in LS Election, Holiday, Chhutti, Chunav, Election, Voting, Employees, Factories, Students, Institutions, Vote on April 19,इस हेतु जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त ले. जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा 26 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल ने राज्य में 19 अप्रैल को प्रस्तावित चुनाव के दिन को बंदी दिवस के रूप में मनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। इस आदेश के बाद जिन कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं होगा, उनमें भी इस दिन अवकाश होगा।

वेतन सहित अवकाश मिलेगा (Holiday on 19th April for Voting in LS Election, Holiday)

आदेश में यह भी कहा गया है कि 19 अप्रैल को सवेतन अवकाश रहेगा। जिन कारखानों में लगातार काम होता है, वह भी अपने कर्मचारियों को मतदान के समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे।

घर से दूर कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को मतदान कराने के भी हो रहे प्रबंध (Holiday on 19th April for Voting in LS Election, Holiday)

प्रदेश में बड़ी संख्या में मताधिकार प्राप्त छात्र अपने घरों से दूर दूसरे शहरों के कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं। प्रदेश में ऐसे छात्रों को मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित कराने के प्रयास भी हो रहे हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों से ऐसे छात्रों को मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिये प्रबंध करने को कहा गया है। इस हेतु प्रयास शुरू हो गये हैं।

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