नवीन समाचार, हरिद्वार, 31 अगस्त 2026 (Haridwar-Case Against Husband-2nd Wife)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के हरिद्वार (Haridwar) जनपद में श्यामपुर (Shyampur) कोतवाली क्षेत्र के कांगड़ी गांव निवासी एक महिला ने अपने पति पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने, दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर श्यामपुर पुलिस ने उसके पति और दूसरी पत्नी के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में महिला ने दूसरी शादी के बाद उस पर तलाक देने के लिए दबाव बनाने और मायके पहुंचकर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है।
महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका विवाह 23 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) निवासी व्यक्ति के साथ हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद से पति और ससुराल के लोग उससे दहेज की मांग करते रहे और इसी को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया। महिला का कहना है कि उसके साथ मारपीट कर उसे घर से भी निकाल दिया गया।
बिना तलाक वर्ष 2025 में दूसरी शादी करने का आरोप
महिला के अनुसार उसके पति ने उसके साथ वैवाहिक संबंध समाप्त किए बिना वर्ष 2025 में दूसरी महिला से विवाह कर लिया। शिकायत में कहा गया है कि दूसरी महिला ने 9 जनवरी 2026 को एक बालिका को जन्म दिया और जन्म संबंधी अभिलेख में उसके पति का नाम पिता के रूप में दर्ज है।
महिला ने आरोप लगाया कि दूसरी शादी के बाद उसका पति लगातार उस पर तलाक देने के लिए दबाव बनाता रहा और प्रताड़ित करता रहा। इसके बाद वह अपने मायके कांगड़ी गांव में रहने लगी।
25 जून को मायके पहुंचकर मारपीट करने और तलाक के लिए दबाव बनाने का आरोप
शिकायत के अनुसार बीती 25 जून को महिला का पति कांगड़ी स्थित उसके मायके पहुंचा और उस पर तलाक देने के लिए दबाव बनाया। महिला ने आरोप लगाया कि मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई।
महिला की मां और बहन ने बीच-बचाव कर उसे बचाया। इसके बाद महिला ने श्यामपुर कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत देकर पति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और न्याय की मांग की।
कोतवाली प्रभारी ने कहा- जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर होगी कार्रवाई
श्यामपुर के कोतवाली प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर पति और उसकी दूसरी पत्नी के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।




















