नवीन समाचार, नैनीताल, 29 मई 2026 (UK High Court News 29 May 2026)। उत्तराखंड (Uttarakhand) उच्च न्यायालय (High Court) में शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय की नियुक्तियों, सितारगंज चीनी मिल कर्मचारियों के देयकों, रामपुर तिराहा कांड तथा उपनल (UPNL) संविदा कर्मियों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई हुई। विभिन्न एकलपीठों ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकार और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये तथा कई मामलों में अगली सुनवाई की तिथियां निर्धारित कीं। इन मामलों का प्रभाव राज्य के कर्मचारियों, आंदोलनकारियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े हजारों लोगों पर पड़ सकता है।
विधानसभा सचिवालय से हटाये गये कर्मचारियों के मामले में सचिवालय का पक्ष सुना
उत्तराखंड उच्च न्यायालय में विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी (Ravindra Maithani) की एकलपीठ ने हटाये गये कर्मचारियों का पक्ष सुनने के बाद विधानसभा सचिवालय का पक्ष भी सुना।
विधानसभा सचिवालय की ओर से न्यायालय को बताया गया कि जिन नियुक्तियों को समाप्त किया गया, वे नियमों के अनुरूप नहीं थीं और निर्धारित प्रक्रिया तथा नियमावली का पालन किये बिना की गयी थीं। सचिवालय ने कहा कि अवैध नियुक्तियों को नियमों के तहत हटाया गया है। मामले में बर्खास्त कर्मचारियों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता देव दत्त कामत (Dev Datt Kamat) तथा अधिवक्ता रविन्द्र बिष्ट (Ravindra Bisht) ने पक्ष रखा। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।
सितारगंज चीनी मिल कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक सचिव को निर्देश
एक अन्य मामले में सहकारी समिति सितारगंज चीनी मिल (Sitarganj Sugar Mill) के कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मिल को पीपीपी मॉडल (PPP Model) पर दिये जाने के बाद कर्मचारियों के देयकों का भुगतान नहीं किया गया और उन्हें अन्यत्र समायोजित भी नहीं किया गया।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी (Manoj Kumar Tiwari) की एकलपीठ ने मामले का निस्तारण करते हुए औद्योगिक सचिव को निर्देश दिया कि कर्मचारियों द्वारा दिये गये प्रत्यावेदनों पर विचार कर नियमानुसार निर्णय लिया जाए।
रामपुर तिराहा कांड में दो सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश
राज्य आंदोलन के दौरान हुए रामपुर तिराहा कांड से जुड़े मामले में भी सुनवाई हुई। याचिका में आरोपितों को सजा दिलाने की मांग की गयी है।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित (Pankaj Purohit) की एकलपीठ ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेखों पर याचिकाकर्ता दो सप्ताह के भीतर अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई भी दो सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है।
उपनल संविदा कर्मियों को पहले न्यूनतम वेतनमान देने पर जोर
प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में वर्षों से कार्यरत उपनल संविदा कर्मियों के नियमितीकरण और वेतनमान से जुड़े मामले में भी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल (Rakesh Thapliyal) की एकलपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि कर्मचारियों को पहले न्यूनतम वेतनमान दिया जाए।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि उपनल कर्मियों के स्थान पर प्रस्तावित नई नियुक्तियों का निर्णय वापस ले लिया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि वह कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने के लिए तैयार है। दूसरी ओर उपनल कर्मचारी संघ ने तर्क दिया कि वर्ष 2013 की नियमावली के तहत स्कंद पुष्प केंद्र (Skand Pushp Kendra) में कार्यरत उपनल कर्मियों को नियमित किया गया था, इसलिए समान आधार पर अन्य कर्मचारियों को भी नियमित किया जाना चाहिए।
संघ की ओर से यह भी कहा गया कि पूर्व में उच्च न्यायालय की खंडपीठ नियमितीकरण के संबंध में आदेश दे चुकी है, लेकिन उस पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी।
हजारों कर्मचारियों और प्रभावित पक्षों की नजर अगली सुनवाई पर
उच्च न्यायालय में लंबित इन मामलों का संबंध विधानसभा नियुक्तियों, संविदा कर्मचारियों, औद्योगिक इकाइयों के कर्मियों और राज्य आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों से है। इसलिए संबंधित पक्षों की नजर अब आगामी सुनवाई और न्यायालय के अगले आदेशों पर टिकी हुई है।
पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
नैनीताल में क्लिक करके नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचार, अल्मोड़ा के समाचार, बागेश्वर के समाचार, चंपावत के समाचार, ऊधमसिंह नगर के समाचार, देहरादून के समाचार, उत्तरकाशी के समाचार, पौड़ी के समाचार, टिहरी जनपद के समाचार, चमोली के समाचार, रुद्रप्रयाग के समाचार, हरिद्वार के समाचार और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार भी पढ़ सकते हैं।
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
Tags (Sensation Ensues after Bodies of Youth) :
UK High Court News 29 May 2026, Uttarakhand News, Nainital News, High Court News, Legal News, Judiciary News, Assembly Recruitment Case, UPNL Employees News, Rampur Tiraha Case, Sugar Mill Employees News, Hindi News, Uttarakhand High Court Latest Hearing, Assembly Secretariat Recruitment Case News, UPNL Employees Minimum Pay Scale Case, Sitarganj Sugar Mill Workers Petition, Rampur Tiraha Case High Court Update, Nainital High Court Orders Today, Uttarakhand Contract Employees News, Judicial Proceedings Uttarakhand, High Court Government Directions News, Legal Developments Uttarakhand, #Nainital #Uttarakhand #HighCourt #Judiciary #LegalNews #UPNL #AssemblyCase #RampurTiraha #HindiNews #UttarakhandNews

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
