दूसरी शादी करने जा रहे नेता पर विवाह का वादा कर धोखा देने का आरोप, हाईकोर्ट ने कहा—तीन दिन में समाधान करें

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नवीन समाचार, नैनीताल, 23 मार्च 2026 (HC Directed Accused to Resolve Matter)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के जनपद नैनीताल (Nainital) में न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है, जिसमें गंभीर आरोपों के बीच न्यायालय ने त्वरित समाधान का मार्ग सुझाया है। इस आदेश ने न केवल कानूनी प्रक्रिया बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत विवादों के निपटारे को लेकर भी नई चर्चा शुरू कर दी है। क्या ऐसे मामलों में न्यायालय की यह पहल पीड़ित पक्ष को शीघ्र राहत दिला पाएगी?

(HC Directed Accused to Resolve Matter सेशंस कोर्ट के जज ने ऑर्डर में लिखा- सलमान को बेल न देने के लिए HC जज के  सेक्रेटरी ने मुझे किया फोन | Jansattaनैनीताल स्थित उच्च न्यायालय (High Court) से प्राप्त जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा (Almora) जनपद के भतरौंजखान (Bhataronjkhan) थाना क्षेत्र में दर्ज महिला उत्पीड़न प्रकरण में न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल (Justice Rakesh Thapliyal) की एकलपीठ ने सुनवाई की। मामले में आरोपित भाजपा नेता नंदन सिंह रावत (Nandan Singh Rawat) द्वारा दर्ज अभियोग निरस्त करने की याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने मौखिक रूप से निर्देश दिया कि वह तीन दिन के भीतर पीड़िता से मिलकर विवाह से जुड़े विवाद का समाधान प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई 27 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है।

नौ वर्ष के संबंध, आरोप और न्यायालय की समयबद्ध पहल

“विवाह का वादा, लेकिन पूरा नहीं हुआ”—महिला का आरोप

शिकायतकर्ता महिला, जो एक सरकारी विभाग में कार्यरत बताई गई है, ने आरोप लगाया है कि लगभग नौ वर्षों तक आरोपित ने विवाह का आश्वासन देकर संबंध बनाए रखा। महिला के अनुसार उसे अल्मोड़ा के चितई गोल्ज्यू मंदिर (Chitai Golu Devta Temple) भी ले जाया गया, जहां विवाह का आश्वासन दिया गया, लेकिन औपचारिक विवाह नहीं किया गया।

आर्थिक शोषण और धमकी के भी आरोप

महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि इस अवधि में आरोपित ने उसके सरकारी पद का लाभ उठाते हुए वाहन, वस्त्र, आवास किराया और निजी खर्चों के नाम पर लाखों रुपये लिए। जब विवाह के पंजीकरण (Registration) की बात आई, तो आरोपित और उसके परिवार ने मना कर दिया और कथित रूप से धमकी भी दी।

दूसरी शादी की तैयारी से बढ़ा विवाद

महिला के अनुसार अब आरोपित किसी अन्य महिला से विवाह करने जा रहा है, जिसकी जानकारी उसे सामाजिक माध्यम (Social Media) के माध्यम से मिली। इससे आहत होकर उसने 9 मार्च 2026 को थाना भतरौंजखान में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर जालसाजी, ठगी और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम (SC/ST Act) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

न्यायालय का दृष्टिकोण और कानूनी संकेत

सुनवाई के दौरान आरोपित पक्ष ने गिरफ्तारी पर रोक और अभियोग निरस्त करने की मांग की, लेकिन न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए त्वरित समाधान पर बल दिया। न्यायालय का यह मौखिक निर्देश यह संकेत देता है कि व्यक्तिगत विवादों में भी समयबद्ध और व्यावहारिक समाधान को प्राथमिकता दी जा सकती है, हालांकि अंतिम निर्णय विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही होगा।

क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला

यह प्रकरण विवाह के नाम पर कथित उत्पीड़न, आर्थिक शोषण और सामाजिक न्याय से जुड़े गंभीर प्रश्न उठाता है। क्या ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई ही समाधान है, या आपसी सहमति से समाधान भी एक विकल्प हो सकता है?

आगे क्या होगा

अब सभी की नजर 27 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर है, जहां यह स्पष्ट होगा कि आरोपित द्वारा प्रस्तुत समाधान न्यायालय की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है या नहीं। यह मामला भविष्य में ऐसे प्रकरणों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन सकता है।

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