कैंची धाम में रेस्टोरेंट की जमीन सरकार ने ली कब्जे में, जमीन विवाद में गोली चलाने वाले का शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त

इस समाचार को सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें

नवीन समाचार, नैनीताल, 8 मई 2026 (Government Action on Restaurant)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद में नियमों के विरुद्ध कार्य करने वालों और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन (District Administration) ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी (District Magistrate) ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal) ने आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां (Commercial Activities) संचालित करने के मामले में पट्टा निरस्त (Lease Cancellation) कर भूमि को सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं। वहीं, चम्पावत (Champawat) में जमीन विवाद में फायरिंग करने वाले आरोपित का शस्त्र लाइसेंस (Arms License) भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

शुक्रवार को जिला सूचना कार्यालय (District Information Office) नैनीताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन ने ये दो बड़ी कार्रवाइयां की हैं।

आवासीय पट्टे पर चल रहा था रेस्टोरेंट, प्रशासन ने छीना मालिकाना हक

प्रशासन की पहली बड़ी कार्यवाही विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम (Kainchi Dham) क्षेत्र से जुड़ी है। यहाँ छड़ा मझेड़ा (Chada Majhera) निवासी नंदराम को पूर्व में आवासीय उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित की गई थी। वर्तमान में उनके वारिसान—रोहित कुमार, दिनेश कुमार एवं संतोष कुमार द्वारा उक्त 0.008 हेक्टेयर भूमि पर नियमों के विरुद्ध एक रेस्टोरेंट (Restaurant) का संचालन किया जा रहा था।

मामले की जांच में यह पुष्टि हुई कि भूमि का उपयोग उस कार्य के लिए नहीं हो रहा था जिसके लिए उसे आवंटित किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने इसे पट्टे की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए प्रश्नगत पट्टे को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। आदेशानुसार अब यह भूमि राज्य सरकार (State Government) के पक्ष में निहित (Vested) हो जाएगी। इस कार्यवाही से उन लोगों में हड़कंप मच गया है जो सरकारी पट्टों का व्यावसायिक दुरुपयोग कर रहे हैं।

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :  नैनीताल के 12 निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस, सरकारी कार्यालयों में छापेमारी से मचा हड़कंप

गोलीबारी के आरोपित का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

Government Action on Restaurant (Sister-s Wedding Broken due to Lack of Money) (Police Encounter-3 Shot-4 Arrested by UDN Police)दूसरी बड़ी कार्यवाही एक हिंसक घटना के उपरांत की गई है। पुलिस अधीक्षक (SP) चम्पावत की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में भैरवा चौराहा (चंपावत) निवासी महेंद्र कुमार (मूल निवासी लोहारियासाल, हल्द्वानी) ने पुश्तैनी जमीन के विवाद में अपने लाइसेंसी हथियार से दिनेश तड़ागी पर फायरिंग (Firing) कर दी थी। इस जानलेवा हमले में दिनेश तड़ागी घायल हो गए थे।

घटना की गंभीरता और सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने आयुध अधिनियम, 1959 (Arms Act, 1959) की धारा 17(3) के अंतर्गत महेंद्र कुमार तड़ागी के नाम जारी 0.38 बोर के रिवॉल्वर (Revolver) और सिंगल बैरल बंदूक (SBBL Gun), दोनों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शस्त्रों का दुरुपयोग करने वालों को समाज की शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

क्या सरकारी पट्टों और शस्त्रों के दुरुपयोग पर इस प्रकार की त्वरित कार्यवाही से भू-माफियाओं और अपराधियों में कानून का भय व्याप्त होगा? पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

नैनीताल में क्लिक करके नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचार, अल्मोड़ा के समाचार, बागेश्वर के समाचार, चंपावत के समाचार, ऊधमसिंह नगर  के समाचार, देहरादून के समाचार, उत्तरकाशी के समाचार, पौड़ी के समाचार, टिहरी जनपद के समाचार, चमोली के समाचार, रुद्रप्रयाग के समाचार, हरिद्वार के समाचार और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार भी पढ़ सकते हैं। 

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :  कोटाबाग में जुए के जाल और कर्ज के दबाव में किसान के नाबालिग पुत्र ने दी जान, मारपीट व धमकी का आरोप

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..

Tags (Government Action on Restaurant) :

Government Action on Restaurant, Nainital News, District Magistrate Action, Land Lease Cancellation, Kainchi Dham News, Arms License Revoked, Land Dispute Firing, Lalit Mohan Rayal, Nainital Administration, Property Vesting In Govt, Law And Order Nainital, Nainital District Magistrate Cancels Residential Land Lease For Commercial Use, Illegal Restaurant On Government Leased Land Kainchi Dham, Arms License Cancellation Order Under Section 17 Of Arms Act, Land Dispute Firing Case Champawat To Haldwani, Vesting Private Leased Land Into Government Property Uttarakhand, Strict Administrative Action By DM Nainital On May 8 2026, #Nainital #Kainchi Dham #DistrictMagistrate #LandEncroachment #ArmsAct #LawAndOrder #UttarakhandNews #BreakingNews #GoodGovernance #PublicSafety

Leave a Reply