महिला आरक्षण व नए परिसीमन के बाद कितनी होगी उत्तराखंड में लोकसभा व विधानसभा सीटों की संख्या, कितनी महिलाओं के लिए होंगी आरक्षित, कितनी सीटों पर होगा 2027 का विधानसभा चुनाव

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डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 17 अप्रैल 2026 (Uttarakhand Politics After Delimitation)। केंद्र सरकार ने एक युगांतरकारी निर्णय लेते हुए आज 17 अप्रैल 2026 से देशभर में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण (33% Women Reservation) लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही लोकसभा में परिसीमन को लेकर भी निर्णायक बहस चल रही है। ऐसे में उत्तराखंड (UTTARAKHAND) की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे में आने वाले समय में बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन हो सकता है।

परिसीमन (Delimitation) के नए फॉर्मूले के तहत राज्य में विधानसभा (Vidhansabha) की सीटों की संख्या वर्तमान 70 से बढ़कर 105 और लोकसभा (Loksabha) सीटों का आंकड़ा 5 से बढ़कर 8 हो सकता है। इस बदलाव के साथ ही राज्य में महिला आरक्षण (Women Reservation) के लागू होने की संभावनाओं ने भी जोर पकड़ लिया है।

(Uttarakhand Politics After Delimitation)प्राप्त जानकारी के अनुसार, परिसीमन के बाद बढ़ी हुई 35 विधानसभा सीटों और 3 नई लोकसभा सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जा सकता है। हालांकि, विधिक एवं तकनीकी चर्चाओं के अनुसार अगले वर्ष 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नई सीटों के बजाय वर्तमान 70 सीटों के आधार पर ही होने की संभावना है।

पहाड़ के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर संकट की आशंका

उत्तराखंड के गठन के बाद 2002 के पहले चुनावों में पहाड़ के 9 जिलों के पास 70 में से 40 सीटें (54%) थीं। 2012 के परिसीमन के बाद यह घटकर 34 सीटें (49%) रह गईं। अब यदि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ, तो नई 105 सीटों में से पहाड़ का प्रतिनिधित्व सिमटकर मात्र 36-37 सीटों (लगभग 34-35%) तक रह जाने की आशंका जताई जा रही है, जो क्षेत्रीय असंतुलन का मुद्दा बन सकता है।

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पहाड़-मैदान में सीटें वर्तमान सीटों के अनुपात में ही बढ़ें

ऐसे में यह दलील भी शुरू हो गयी है कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं घटेगा, बल्कि सीटें समान अनुपात में बढ़ेंगी, इसी फॉर्मूले के आधार पर उत्तराखंड के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में सीटें समान अनुपात में ही बढ़ें, न कि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर। अन्यथा पर्वतीय क्षेत्रों का नये परिसीमन में प्रतिनिधित्व घटकर मात्र 34-35 प्रतिशत रह सकता है, जो कि वर्तमान में 49 प्रतिशत है। 


17 अप्रैल से देश में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ लागू, अधिसूचना जारी

केंद्र सरकार ने एक युगांतरकारी निर्णय लेते हुए आज 17 अप्रैल 2026 से देशभर में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण (33% Women Reservation) लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम 2023 के प्रावधान प्रभावी हो गए हैं। इसके तहत 2029 तक लोकसभा सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इसे देश के इतिहास का सबसे बेहतरीन फैसला बताते हुए गर्व व्यक्त किया है। हालांकि, यह आरक्षण जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही व्यवहारिक रूप से चुनावों में दिखेगा।


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