अपडेट : शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोपित नरेश पांडे को 23 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा गया-मोबाइल फोन जब्त, बाउंसरों और निजी गनरों पर कार्रवाई..

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नवीन समाचार, नैनीताल, 20 मई 2026 (Nainital-Police Against Bouncers)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के नैनीताल (NAINITAL) जनपद में शादी का झांसा देकर युवती से संबंध स्थापित करने के आरोपों में घिरे भवाली निवासी कथित व्यापारी नेता एवं स्वयंभू समाजसेवी नरेश पांडे से जुड़े बाउंसरों और निजी गनरों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन, हथियारों के दुरुपयोग और क्षेत्र में भय का वातावरण बनाने के आरोप में शस्त्र जब्त कर लिये हैं तथा लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप यह संबंधित वीडिओ भी जरूर देखना चाहेंगे :

23 घंटे की पूछताछ के बाद नरेश पांडे को छोड़ा गया, मोबाइल फोन जब्त

नैनीताल। चर्चित प्रकरण में पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद नरेश पांडे को छोड़ दिया है। लगभग 23 घंटे तक चली पूछताछ के दौरान पुलिस ने उनके दो मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए। बुधवार को पुलिस ने पीड़िता से भी कई घंटे तक पूछताछ की। पूरे घटनाक्रम के बाद शहर में एक बार फिर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

सूत्रों के अनुसार पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों एवं मोबाइल डेटा को भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। पूछताछ के बाद नरेश पांडे के कोतवाली से बाहर आने पर सोशल मीडिया पर उनका एक बयान भी प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए आरोपों को गलत बताया है। इस दौरान उनकी पत्नी और पुत्र भी देर तक कोतवाली क्षेत्र के आसपास मौजूद रहे, जिससे लोगों की भीड़ और चर्चाएं बढ़ती रहीं। मामले में पुलिस अधीक्षक नगर डॉ. जगदीश चंद्र ने बताया कि नरेश पांडे से विस्तृत पूछताछ की गई है तथा पीड़िता के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच में प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

युवती की शिकायत पर दर्ज हुआ था अभियोग

नैनीताल पुलिस के अनुसार 14 मई को एक युवती ने लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि भवाली निवासी नरेश पांडे ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध स्थापित किये। शिकायत के आधार पर मल्लीताल कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2) और 69 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर मामले की विवेचना कर रही है। आप यह संबंधित वीडिओ भी जरूर देखना चाहेंगे :

जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित नरेश पांडे बाउंसरों और हथियारबंद लोगों के साथ क्षेत्र में घूमकर भय और दहशत का वातावरण बना रहा है। इसके बाद पुलिस ने 19 मई को नरेश पांडे के साथ रहने वाले बाउंसरों और निजी गनरों को भवाली कोतवाली बुलाकर सत्यापन, शस्त्र लाइसेंस जांच और पूछताछ की। आप यह संबंधित वीडिओ भी जरूर देखना चाहेंगे :

लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पर शस्त्र जब्त

जांच में सामने आया कि जसपुर निवासी लखविंदर सिंह अपने निजी सुरक्षा के लिए जारी लाइसेंसी शस्त्र का उपयोग नरेश पांडे को सुरक्षा देने के लिए कर रहा था। पुलिस के अनुसार वह हथियार लेकर क्षेत्र में घूमते हुए भय का वातावरण बना रहा था।

(Nainital-Police Against Bouncers)
पुलिस की कार्रवाई की जद में आये बाउंसर।

इस पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा 30 के अंतर्गत अभियोग दर्ज कर उसका शस्त्र जब्त कर लिया। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है। आप यह पूर्व संबंधित समाचार भी जरूर पढ़ना चाहेंगे : नैनीताल में छात्र राजनीति से जुड़ी युवती से शादी का झांसा देकर संबंध बनाये गए, अब धमकी दी जा रही, अन्य मामले में 3 युवकों पर छात्रा के निजी वीडियो प्रसारित करने और ब्लैकमेल का आरोप

दो अन्य लोगों पर भी हुई कार्रवाई

पुलिस ने विशेष नाग, जिला होशियारपुर, पंजाब निवासी व्यक्ति तथा मधुसूदन सिंह निवासी सिरौली, अल्मोड़ा के विरुद्ध भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 के अंतर्गत कार्रवाई की है।

नैनीताल पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ हथियारबंद होकर घूमने और दहशत फैलाने वालों के विरुद्ध ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

मुख्य आरोपित को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं

दिलचस्प तथ्य यह है कि पुलिस ने अभी तक मुख्य आरोपित नरेश पांडे के विरुद्ध की गयी कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। जबकि मंगलवार को उसे उसके घर से अभिरक्षा में लिये जाने की बात सामने आयी थी। आप यह पूर्व संबंधित समाचार भी जरूर पढ़ना चाहेंगे : भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे पुलिस हिरासत में, एसएसपी ने लगाए महिलाओं के जरिए ब्लैकमेलिंग रैकेट चलाने और अवैध बाउंसरों से दहशत फैलाने के गंभीर आरोप 

इसी बीच देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल ने भी बयान जारी कर कहा है कि भवाली में उनकी कोई अधिकृत इकाई नहीं है। संगठन के अनुसार नरेश पांडे स्वयं को व्यापार मंडल अध्यक्ष और समाजसेवी बताता रहा है, जबकि संगठन से उसका औपचारिक संबंध नहीं है।

सामाजिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण मामला

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभाव, निजी सुरक्षा, लाइसेंसी हथियारों के उपयोग और सामाजिक दबाव जैसे गंभीर प्रश्न भी सामने ला रहा है। पुलिस की कार्रवाई यह संकेत देती है कि निजी हथियारों और बाउंसर संस्कृति के माध्यम से भय का वातावरण बनाने के मामलों को प्रशासन गंभीरता से देख रहा है।

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