सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में दोषियों की 20 वर्ष की सजा बरकरार, हाईकोर्ट ने अपीलें कीं खारिज
नवीन समाचार, नैनीताल, 16 जून 2026 (Nainital High Court News 16 June 2026)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 के चर्चित उत्तरकाशी सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में दोषसिद्ध अभियुक्तों को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी अपीलें खारिज कर दी हैं। न्यायालय ने सत्र न्यायालय, उत्तरकाशी द्वारा सुनाई गई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को सही ठहराते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है।
न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने अभियुक्त मनीष अवस्थी, आशीष बिजल्वाण और अजय भट्ट को सामूहिक दुष्कर्म के अपराध में दोषी ठहराते हुए दी गई सजा को बरकरार रखा। अभियुक्तों की ओर से न्यायालय में तर्क दिया गया था कि उनके विरुद्ध कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक अथवा वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं तथा पीड़िता के बयान में विरोधाभास हैं, इसलिए उन्हें दोषमुक्त किया जाए।
खंडपीठ ने कहा कि दुष्कर्म के मामलों में पीड़िता का विश्वसनीय और भरोसेमंद बयान स्वयं में पर्याप्त साक्ष्य हो सकता है। न्यायालय ने पाया कि पीड़िता ने घटना का क्रमबद्ध और स्पष्ट विवरण दिया है, जिसे उसके मित्र, अन्य गवाहों तथा घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों का समर्थन मिलता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल चिकित्सकीय रिपोर्ट में चोटों अथवा वीर्य के निशान न मिलने से अभियोजन का मामला कमजोर नहीं हो जाता।
न्यायालय ने माना कि घटना के समय पीड़िता भयभीत थी, बाद में उसने स्नान कर लिया था तथा वह उस समय मासिक धर्म की अवस्था में थी। ऐसे में चिकित्सकीय एवं फोरेंसिक साक्ष्यों का अभाव घटना को असत्य सिद्ध करने का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता।
लोकायुक्त नियुक्ति मामले में छह सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
नैनीताल। गौलापार निवासी रवि शंकर जोशी द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सर्च कमेटी के गठन के बाद लोकायुक्त एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में हुई प्रगति की जानकारी छह सप्ताह के भीतर न्यायालय को उपलब्ध कराई जाए। न्यायालय ने लोकायुक्त कार्यालय में कार्यरत नौ कर्मचारियों के वेतन भुगतान के भी निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की है। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।
पाकिस्तानी सिख परिवार मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय
नैनीताल। देहरादून के बसंत विहार क्षेत्र में वर्ष 2019 से दीर्घकालिक वीजा पर रह रहे एक पाकिस्तानी सिख परिवार द्वारा देश छोड़ने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का समय दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मामले की जांच के लिए समय मांगा गया था, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है।
वन विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने पूर्व आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के आरोप में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु तथा तत्कालीन प्रमुख वन संरक्षक आर.के. मिश्रा को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि न्यायालय के पूर्व आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
टिहरी बांध परियोजना मामले में सरकार से तीन सप्ताह में मांगा जवाब
नैनीताल। टिहरी बांध परियोजना की स्वीकृति से जुड़ी शर्तों की धारा-12 के कथित उल्लंघन के संबंध में प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
