नवीन समाचार, नैनीताल, 13 मई 2026 (High Court on Nainital Taxi-Hat Bazar)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के नैनीताल (NAINITAL) जनपद में स्थानीय टैक्सी चालकों की समस्याओं और हाट बाजार निविदा में अनियमितताओं के दो अलग-अलग प्रकरणों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय (High Court of Uttarakhand) ने अत्यंत गंभीर रुख अपनाया है। न्यायालय की खंडपीठ (Division Bench) ने टैक्सी चालकों के अधिकारों और उनकी लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान के लिए एक उच्चाधिकार समिति (High Power Committee) का गठन कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं, हाट बाजार निविदा प्रक्रिया (Tender Process) में नियमों की अनदेखी के आरोपों पर जिला पंचायत (District Panchayat) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
तल्लीताल टैक्सी यूनियन का पक्ष
प्राप्त जानकारी के अनुसार, तल्लीताल टैक्सी यूनियन (Tallital Taxi Union) द्वारा अपनी मांगों को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। याचिका में टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने न्यायालय को अवगत कराया कि वर्ष 2017 के उपरांत स्थानीय टैक्सी संचालकों को न तो लेक ब्रिज पास (Lake Bridge Pass) निर्गत किए जा रहे हैं और न ही उन्हें स्थानीय संचालन हेतु आवश्यक अनुज्ञा पत्र (Permit) दिए जा रहे हैं। टैक्सी चालकों का आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर उनकी मांगों की निरंतर उपेक्षा की गई, जिसके कारण उनके जीविकोपार्जन पर संकट गहरा गया है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को समझा। यह प्रकरण पूर्व में एकल पीठ (Single Bench) के समक्ष विचाराधीन था, किंतु इसी विषय से संबद्ध एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation) पहले से ही खंडपीठ में होने के कारण इसे खंडपीठ में स्थानांतरित किया गया और न्यायालय की खंडपीठ (Division Bench) ने टैक्सी चालकों के अधिकारों और उनकी लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान के लिए एक उच्चाधिकार समिति (High Power Committee) का गठन कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
टैक्सी चालकों की समस्याओं पर शासन-प्रशासन का समन्वय
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार गठित हाईपावर कमेटी में नैनीताल के जिलाधिकारी (District Magistrate of Nainital), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Senior Superintendent of Police) और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी सम्मिलित किए गए हैं। इस समिति में टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों और नगर के कुछ प्रबुद्ध व्यवसायियों को भी स्थान दिया गया है ताकि समस्या का व्यावहारिक और संतुलित समाधान निकाला जा सके। अब यह समिति दो सप्ताह में अपनी जांच रिपोर्ट न्यायालय को सौंपेगी, जिससे आगामी नीतिगत निर्णयों की दिशा निर्धारित होगी।
हाट बाजार निविदा में धांधली के आरोपों पर नोटिस
न्यायालय में सुनवाई के दौरान एक अन्य प्रकरण में नैनीताल जनपद में विभिन्न स्थानों पर लगने वाले हाट बाजारों (Hat Bazaar) हेतु जारी निविदा प्रक्रिया भी विवादों के घेरे में आ गई है। याचिकाकर्ता पंकज बजेठा (Pankaj Bajetha) ने जिला पंचायत नैनीताल (District Panchayat Nainital) पर गंभीर आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है। आरोपित किया गया है कि निविदा की अनिवार्य शर्तों के अनुसार नौ आवश्यक प्रपत्र (Documents) संलग्न करना अनिवार्य था, जिसके अभाव में निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जानी थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि अन्य दो निविदादाताओं के प्रपत्र अपूर्ण होने के बाद भी उन्हें स्वीकृत कर कार्यादेश (Work Order) जारी कर दिया गया, जो नियमों का खुला उल्लंघन है।
न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक पारदर्शिता पर प्रश्न
हाट बाजार मामले में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनते हुए जिला पंचायत नैनीताल को नोटिस जारी कर इस प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि अपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर स्वीकृत की गई निविदाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और जारी किए गए कार्यादेश पर रोक लगाई जाए। ये दोनों ही मामले नैनीताल में स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली और सरकारी प्रक्रियाओं में नियमों की सुचिता पर बड़े प्रश्न चिह्न लगाते हैं। न्यायालय की इस सक्रियता से स्थानीय निवासियों में न्याय की आशा जागी है।
यह न्यायिक हस्तक्षेप नैनीताल में प्रशासनिक पारदर्शिता और स्थानीय रोजगार के अधिकारों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन दोनों प्रकरणों का भविष्य में नैनीताल की पर्यटन व्यवस्था और सार्वजनिक निविदाओं की पारदर्शिता पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। क्या हाईपावर कमेटी के हस्तक्षेप से टैक्सी चालकों की सात वर्षों से चली आ रही समस्याओं का अंत होगा और क्या हाट बाजार निविदा में पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी? पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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